संस्था की सदस्यता एवं उद्देश्य
(क) संस्था का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो समाज में घट रही घटनाओं एवं दुर्घटनाओं से चिंता रखते हुए समाज सेवा के प्रति भावना रखता हो | संस्था का सहयोग समाज के उस वर्ग को करना उसका उद्देश्य है | जो अचानक घटना / दुर्घटना & अन्य किसी असामयिक आपदा की दशा में असहाय हो जाता है & पीड़ित हो जाता है |
(ख) ताकि उक्त दशा में संस्था जरूतरमंदों तक सहयोग पहुंचा सके ( मदद पहुंचा सके ); ताकि वह थोड़ी राहत की सांस ले सके |
(1) आजीवन संस्थापक सदस्य
आजीवन संस्थापक सदस्य जो 500 रू. जमा करेंगे एवं 20 वैधानिक सदस्य बनवाएंगे |
(2) आजीवन संरक्षक सदस्य
आजीवन संरक्षक सदस्य जो 1100 रू. जमा करेंगे एवं 40 वैधानिक सदस्य बनाएंगे |
(3) आजीवन वैधानिक सदस्य
आजीवन वैधानिक सदस्य जो 410 रू. सदस्यता शुल्क जमा करेंगे |
(4) वैधानिक सदस्य
वैधानिक सदस्य जो 110 रू. सदस्यता शुल्क जमा करेंगे |
(5) अस्थाई सदस्य
अस्थाई सदस्य जो 51 रू. सदस्यता शुल्क जमा करेंगे | (अस्थाई सदस्य एवं वैधानिक सदस्य का नवीनीकरण 1 वर्ष के बाद किया जाएगा |)
(1) विभिन्न प्राइवेट कंपनियों व निजी क्षेत्रों के कर्मचारी, जिन्हें सर्विस के बदले सेलरी या वेतन/ मानदेय मिलता हो | (जैसे - सिक्योरिटी गार्ड , मेडिकल, नर्सिंग , पैथोलॉजी , छोटी कंपनियां, इंजीनियरिंग, प्राइवेट चिकित्सक, प्राइवेट शिक्षक, दुकानदार, मिस्त्री, मजदूर एवं अन्य क्षेत्र के शिक्षित, अर्धशिक्षित / अशिक्षित व्यक्ति |)
(2) वेतन प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के अलावा वह कोई भी कर्मी जो किसी के अधीन कार्य करता हो | (जैसे - होमगार्ड , पी.आर.डी जवान, चालक, व्यवसायिक प्रतिनिधि/मेडिकल प्रतिनिधि (एम.आर) अनुबंधित /निजी शिक्षक, बंधुआ मजदूर , घरेलू नौकर आदि |)
(1) ऐसे व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहे हों एवं सरकार से सेवानिवृत्त होकर पेंशन पा रहे हों |
(2) ऐसे व्यक्ति जो भारतीय संविधान के मूल्यों की अवहेलना करते हों, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हों या समाज में विद्वेषपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देते हों |
अस्थाई सदस्य एवं वैधानिक सदस्य का नवीनीकरण 1 वर्ष के बाद किया जाएगा | संस्था की सदस्यता पूरी तरह स्वैच्छिक है तथा किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ/आरक्षण से संबंधित नहीं है |
सदस्यता के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल समाज सेवा, आपदा सहयोग एवं संस्था के नियमपूर्वक संचालित कार्यों में किया जाएगा |